अदालत का फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को बीस साल की कैद
विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने 28 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया
बहराइच, अमृत विचार। रुपईडीहा थाना क्षेत्र के दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 28-28 के अर्थदंड से दंडित भी किया।
रुपईडीहा थाना निवासी ओम प्रकाश, तिलकराम, राजेंद्र, राजेश के खिलाफ थाने की पुलिस ने नाबालिक बेटी का अपहरण कर सामूहिक रुप से दुष्कर्म करने के आरोप में माह जुलाई 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट पर चल रही थी। बुधवार को मुकदमे में सुनवाई शुरू हुई, इस दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने कोर्ट पर घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्तगणों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की थी।
मुकदमे में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त ओम प्रकाश व तिलक राम को घटना में दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्तगणों को 28-28 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगणों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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