लखनऊ : प्रश्न का सही उत्तर न देने पर चौथी के छात्र का टेबल पर लड़ाया सिर

लखनऊ : प्रश्न का सही उत्तर न देने पर चौथी के छात्र का टेबल पर लड़ाया सिर

अमृत विचार, मलिहाबाद/रहीमाबाद : राजधानी में आए-दिन शिक्षक प्रताड़ना के मामले सामने आते हैं। शुक्रवार को रहीमाबाद थानाक्षेत्र से शिक्षक प्रताड़ना से जुड़ा नया मामला सामने आया है। जहां शिक्षक ने आपा खोकर चौथी कक्षा के छात्र का सिर टेबल से लड़ा दिया। जिससे छात्र के सिर पर अन्दरूनी चोटें आ गई। यही नहीं शिक्षक ने घर में परिजनों से शिकायत न करने की धमकी देते हुए छात्र को धमकाया। हालांकि, छात्र की मां ने शिक्षक के खिलाफ रहीमाबाद थाने में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

प्रभारी निरीक्षक अनुभव सिंह ने बताया कि मनकौटी गांव की रहने वाली शिवरानी ने मोहम्मद रफीक शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लिखित शिकायत में महिला ने बताया कि उनका बेटा (10) चौथी कक्षा में पढ़ता है। आरोप है कि गुरुवार को बेटा लंच के बाद स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तभी कक्षाध्यापक ने बेटे को बुलाकर कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का सही उत्तर न मिलने पर शिक्षक बेटे को पीटने लगा।

आरोप है कि इस दौरान शिक्षक ने बेटा का सिर टेबल से लड़ा दिया। जिससे बेटे के सिर पर अंदरूनी चोटें भी आ गई। महिला का आरोप है कि कक्षाध्यापक ने बेटे को घर में शिकायत न करने की धमकी दी। घर पहुंचने पर छात्र ने मां को आपबीती सुनाई। इसके आधार पर महिला ने शिक्षक के खिलाफ रहीमाबाद थाने में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि देर शाम दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। इस दौरान महिला ने तहरीर वापस ले ली है।

यह भी पढ़ें- हिन्दु युवती से झूठ बोलकर रचाई शादी : जबरन मतांतरण करा घर में किया कैद

ताजा समाचार

कानपुर में ट्रेन हादसों के बाद अधिकारी अलर्ट: पुलिस कमिश्नर और DRM ने मंधना से लेकर शुक्लागंज तक रेलवे ट्रैक का किया निरीक्षण
नैनीताल: होर्डिंग्स व यूनिपोल टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता पर एक्शन की रिपोर्ट मांगी
रुद्रपुर: सफेद कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पेंट पहनेंगे एसबीएस महाविद्यालय के छात्र
Unnao News: जुलूस ए मोहम्मदी में लहराया फलस्तीन का झंडा...Video वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच
लखीमपुर खीरी: जेवर साफ करने के बहाने टप्पेबाजों ने उड़ाई सोने की चेन
सुल्तानपुरः हत्या के पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास के साथ लगाया तीन लाख का अर्थदंड