मुरादाबाद: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद, 15 हजार जुर्माना

मामले में 14 साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला

मुरादाबाद: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद, 15 हजार जुर्माना

मुरादाबाद, अमृत विचार। अदालत ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पड़ोस के रहने वाले दो युवक किशोरी को रात में बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। इसके बाद दोनों ने दरिंदगी को अंजाम दिया था। कोर्ट ने 14 साल बाद बुधवार को फैसला सुनाया है। बिलारी थाना क्षेत्र के रहने वाले असलम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

तहरीर में असलम ने बताया था कि 21 अक्टूबर 2011 की रात को उनकी भतीजी को पड़ोस के रहने वाले दो युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। जानकारी होने पर उन्होंने रात में ही उसकी तलाश की। उसी रात को सुबह चार बजे वह अचानक खेत की तरफ गए। इस दौरान दोनों आरोपी किशोरी को खेत में ही छोड़कर भाग गए थे।

किशोरी से पूछताछ के बाद असलम ने पड़ोस के ही रहने वाले अमीर अहमद पुत्र शकील खां और मुकेश पुत्र रामफल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव और अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि मामले में गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मुकेश पुत्र रामफल को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि दूसरा आरोपी अहमद पुत्र शकील खां के खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

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