सुलतानपुर: सांसद संजय सिंह विशेष कोर्ट में हुए हाजिर, 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर हुए रिहा
सुलतानपुर, अमृत विचार। बसपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में दोषी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हाईकोर्ट से जमानत के बाद बुधवार को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में अपने वकील अरविंद सिंह राजा व रुद्र प्रताप सिंह मदन के साथ हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर कर दिया।
एमपी/एमएलए न्यायाधीश एकता वर्मा के यहां 19 जून 2001 की घटना मे पुलिस ने वर्तमान राज्य सभा सांसद संजय सिंह,पूर्व विधायक अनूप संडा,पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव,वर्तमान नामित सभासद विजय, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार,पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
दौरान विचारण प्रेम प्रकाश की मौत हो चुकी थी, शेष छह लोगों के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ था जिसमें सभी को तीन माह व डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा तत्कालीन एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ न्यायाधीश एकता वर्मा की अदालत से पांच आरोपियों ने अपील खारिज करने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के यहां 9 अगस्त को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
सासंद संजय सिंह ने कहा हाईकोर्ट ने अपील पर उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हे व कमल श्रीवास्तव को जमानत दी है। दोनों को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 50- 50 रुपए के निजी मुचलके दाखिल करने पर कोर्ट से रिहा कर दिया।
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