रामपुर: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

रामपुर: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे 8 की कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

पटवाई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण का कहना था कि 31 जुलाई 2024 को गांव का ही संजीव उसकी बेटी का अपहरण करके ले गया था। ग्रामीण की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी संजीव उर्फ पप्पू पुत्र राम सिंह निवासी नवाबगंज थाना पटवाई और बब्लेश उर्फ बबली निवासी नानकार थाना पटवाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इसकी सुनवाई एडीजे 8 की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने संजीव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। जबकि इसी मामले के आरोपी बब्लेश उर्फ बब्ली को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा एडीजे 8 की ही कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी  सुनील को दस वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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