Kanpur Dehat: अभिलेखों में हेराफेरी कर सरकारी जमीन बेचने पर अकबरपुर की पूर्व चेयरमैन व पति पर केस दर्ज

Kanpur Dehat: अभिलेखों में हेराफेरी कर सरकारी जमीन बेचने पर अकबरपुर की पूर्व चेयरमैन व पति पर केस दर्ज

कानपुर देहात, अमृत विचार। अभिलेखों में हेराफेरी कर सरकारी जमीन बेचने के मामले में अधिशाषी अधिकारी ने अकबरपुर की पूर्व चेयरमैन व उनके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

अकबरपुर ईओ प्रदीप पांडेय ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि कस्बे के शंकरदयाल नगर निवासी हरीशंकर ने शिकायती पत्र देकर बताया था कि नगर पंचायत के रूरा रोड के निकट सरकारी भूमि आराजी नंबर 127 मि. रकबा 0.492 हेक्टेयर, 129 मि. रकबा 0.215 हेक्टेयर, 123 रकबा 0.174 हेक्टेयर व 148 मि. रकबा 0.164 हेक्टेयर में दर्ज है। 

आरोप है कि पूर्व चेयरमैन ज्योतिष्ना कटियार व उनके पति महेंद्र कटियार ने बिना खाता नंबर, बिना आराजी नंबर दर्शाए सरकारी जमीन बेच दी। साथ ही तालाब की भूमि आराजी नंबर 41 रकबा 1.527 हेक्टेयर के आंशिक भाग की कागजों में हेराफेरी कर बैनामा व दान पत्र द्वारा कब्जा किए हुए हैं। मामले की जांच एसडीएम अकबरपुर से कराई गई थी। 

जिसमें पाया गया कि महेंद्र कटियार द्वारा बिना गाटा संख्या अंकित किए कुछ हिस्सा बेच दिया गया। जबकि ज्योतिष्ना कटियार ने बिना गाटा संख्या खरीदी गई। गाटा सख्या 127 मि. व 129 मिलजुमला नंबर में राज्य सरकार व नगर पंचायत सह खातेदार हैं। जिसका विभाजन नहीं किया गया है और मौके पर आबादी है। 

वहीं बिक्री की गई भूमि के महेंद्र कटियार न तो मूल काश्तकार हैं और न ही आबादी/अकृषक घोषित की गई भूमि है। साथ ही जांच में पाया गया कि पूर्व चेयरमैन व उनके पति ने गाटा संख्या 130, 131, 132, 133, 134 व 135 में अनुसूचित जाति के लोगों से बिना अनुमति जमीन खरीदी। 

जबकि खरीदने वाले अनुसूचित जाति के नहीं हैं। इसके लिए तत्कालीन डीएम से अनुमति भी नहीं ली गई। मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर केस दर्ज कराया गया है। अकबरपुर कोतवाल सतीश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। 

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