बदायूं : किशोरी की अस्मत लूटने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास

कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक लाख 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं : किशोरी की अस्मत लूटने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास

बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपक यादव ने दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 3 अक्टूबर 2019 को पुलिस को देकर बताया था कि उनके मकान में तेजपाल रहता है। उनके 11 साल की बेटी से तेजपाल आए दिन छेड़छाड़ करता है। उसने तीन सितंबर को उनके बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। व्यक्ति के 12 साल के बेटे ने घटना देखी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना करके साक्ष्य एकत्र किए। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी तेजपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।