Hamirpur: महिला की हत्या करने पर तीन दोषियों को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

Hamirpur: महिला की हत्या करने पर तीन दोषियों को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

हमीरपुर, अमृत विचार। शादी समारोह में शामिल होने आई महिला की 12 साल पूर्व हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर सात हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि जनपद बांदा के मटौंध थानाक्षेत्र के परमपुरवा गांव निवासी पीड़ित पति मातादीन ने एक जुलाई 2012 को मौदहा पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 24 जून 2012 को उसकी पत्नी चुन्नी एक शादी समारोह में शामिल होने मौदहा आई थी। 

बताया कि जिसका शव बढेरी नाला रोड किनारे मिला था। बताया कि उसने गांव व आस-पास जाकर अपनी पत्नी के मौत के विषय में जानकारी की तो पता चला कि उसके गांव का कोटेदार शिवपाल वर्मा, रम्मू व विमल ने उसकी पत्नी के गले में फंदा लगाकर हत्या की है। बताया कि शव को सड़क किनारे छिपा दिया था। 

बताया कि उसकी पत्नी ने बेटी की शादी में दोषी कोटेदार से 20 हजार रुपये लिए थे। जो उसने वापस कर दिए थे। बताया कि कुछ दिन पूर्व कोटेदार ने राशन बांटते समय उसकी पत्नी से पांच हजार रुपये ब्याज मांगा था। जिस पर विवाद हो गया था। तब उक्त सभी ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। 

कहा था कि अब तुमको देख लेंगे। कहा कि इसी रंजिश को लेकर उसकी पत्नी की हत्या कर शव सड़क किनारे छिपा कर मौके से भाग गए। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित साक्ष्य छिपाने का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने तीनों दोषियों कोटेदार शिवपाल वर्मा, रम्मू व विमल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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