प्रयागराज: आजम खान और उनके करीबियों के एक आपराधिक मामले में फैसला सुरक्षित- HC
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके करीबियों के आपराधिक मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। उक्त मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष हुई। मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता एहतेशाम खान ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत अजहर खान, पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका, आले हसन खां, तत्कालीन सीओ सिटी, बरकत अली ठेकेदार और 20-25 पुलिस कर्मियों के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में 25 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता जो जनता कोचिंग के नाम से कोचिंग सेंटर चलता है, 373 गज जमीन डूंगरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल खोलने के उद्देश्य से खरीदी थी। जहां छोटा सा मकान बनवाकर वह अपने परिवार के साथ रह रहा था। दिनांक 3 फरवरी 2016 को रात के करीब 8:00 बजे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, तत्कालीन सीओ सिटी और बरेली निवासी ठेकेदार बरकत अली तथा 20-25 अज्ञात पुलिस कर्मियों के साथ शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुस गए और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए घर से बेदखल कर दिया।
इसके अलावा आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर में रखे हुए कीमती सामानों को तोड़ दिया और पूरे मकान के ऊपर बुलडोजर। भी चलवा दिया। शिकायतकर्ता जब अपनी शिकायत लेकर तत्कालीन मंत्री आजम खान के जनता दरबार में पहुंचा तो उन्होंने इसकी शिकायत सुनने के बजाय उससे अभद्रता की और झूठे आरोप में फंसा कर जेल में डालने की धमकी दी। इसके साथ ही वहां बैठे लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद शिकायतकर्ता किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया।
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