बदायूं: हत्या के दोषी दंपति को मिला आजीवन कारावास; दोनों को भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना...

बदायूं: हत्या के दोषी दंपति को मिला आजीवन कारावास; दोनों को भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना...

बदायूं, अमृत विचार। षड्यंत्र रचकर हत्या करने के एक साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पूनम सिंघल ने आरोपी दंपती को दोषी माना है। दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया है।

एडीजीसी अरविंद लाल के अनुसार कोतवाली बिसौली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 22 मार्च 2023 को बिसौली पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि उनकी बेटे ज्ञानेंद्र उर्फ गणेश का गांव निवासी संजीव की पत्नी से अवैध संबंध होने का शक था। 

संजीव ने कई बार ज्ञानेंद्र को धमकाया था। 20 मार्च 2023 को लगभग साढ़े नौ बजे उनका बेटा संजीव के घर गया था। जिसके बाद संजीव ने ज्ञानेंद्र को पिता को फोन करके बताया कि ज्ञानेंद्र का शव उसके घर में पड़ा है। उसे ले जाओ। व्यक्ति मौके पर पहुंचा। जहां ज्ञानेंद्र का शव पड़ा था। ज्ञानेंद्र को बिसौली के अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

पुलिस ने आरोपी संजीव और उसकी पत्नी पूनम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। इसी दौरान राहुल पुत्र पप्पू का नाम भी सामने आया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ साक्ष्य संकलित करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को न्यायाधीश ने उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद संजीव और पूनम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी राहुल की मुकदमा चलने के दौरान मौत हो चुकी है।

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