मुरादाबाद : पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड के आरोपियों को 29 को होगी सजा, सुपारी देकर कराई गई थी पुष्पेंद्र की हत्या
मुरादाबाद, अमृत विचार। कोर्ट ने नौ साल पहले हुए पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड में महिला कल्याण विभाग के दो बाबुओं समेत नौ आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है।
थाना कटघर क्षेत्र के गोविंद नगर निवासी पुष्पेंद्र यादव महिला कल्याण विभाग में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर था। हत्या से लगभग एक साल पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो विभाग के दो बाबुओं चुन्नीलाल और मुकुट लाल के कई कारनामों को जान गया था। पुष्पेंद्र आरटीआई डालकर इन दोनों बाबुओं को परेशान कर रहा था। क्योंकि विभाग में हुए लगभग 20 करोड़ रुपये के गबन के बारे में उसे ठोस जानकारियां मिल गई थीं। इसी राज के खुलने के डर से दोनों बाबुओं ने तीन लाख रुपये सुपारी देकर पुष्पेंद्र की हत्या करा दी थी।
वारदात को दो शॉर्प शूटरों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में फिरासत, शहजाद व शादाब को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बाद में समाज कल्याण विभाग के बाबू चुन्नी लाल को गिरफ्तार किया गया था। चुन्नी लाल ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसने विभाग के साथी बाबू मुकुटलाल के साथ मिलकर पुष्पेंद्र की हत्या की साजिश रची थी।
एडीजेसी मनीष भटनागर ने बताया कि सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे तीन सरोज कुमार यादव की अदालत ने आरोपियों चुन्नीलाल, मुकुटलाल उर्फ मुकुट सिंह, शादाब उर्फ शहजाद उर्फ भूरा, जौहर अली, फिरासत, शहजाद, जलील उर्फ खलील, सलमान और आसिफ को पुष्पेंद्र की हत्या का दोषी करार दिया है। अब सभी दोषियों को 29 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
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