Kanpur: सीबीसीआईडी दफ्तर वाली जमीन पर नूरी शौकत का दावा निकला झूठा...गैंगस्टर एक्ट में हुई थी सीज

शौकत की बेटी नूरी ने न्यायालय में ग्वालटोली स्थित यह जमीन अपने नाम पर होने का किया था दावा

Kanpur: सीबीसीआईडी दफ्तर वाली जमीन पर नूरी शौकत का दावा निकला झूठा...गैंगस्टर एक्ट में हुई थी सीज

कानपुर, अमृत विचार। महराजगंज जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के गिरोह का सदस्य शौकत अली एक बार फिर चर्चा में आ गया है। गैंगस्टर शौकत पहलवान की बेटी सपा नेत्री नूरी शौकत ने न्यायालय में दावा किया था कि ग्वालटोली में स्थित सीबीसीआईडी कार्यालय परिसर वाली जमीन उसके नाम पर है। लेकिन इस संपत्ति से संबंधित दस्तावेज वह न्यायालय में नहीं प्रस्तुत सकीं। जांच में नूरी का दावा झूठा निकला। फिलहाल यह संपत्ति सीज है और परिसर में बने सीबीसीआईडी दफ्तर की देखरेख में है। 

एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंदर के अनुसार जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के गिरोह के सदस्य शौकत अली पहलवान की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज की जा चुकी है। ग्वालटोली स्थित सीबीसीआईडी दफ्तर वाली बिल्डिंग को भी इसी क्रम में सीज किया गया था। लेकिन शौकत की बेटी और सपा नेता नूरी शौकत ने पूर्व में यह दावा किया था कि सीज संपत्ति उनके नाम पर है, इसलिए उसे मुक्त किया जाए। 

एडीजे-12 के न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नूरी शौकत से संपत्ति के दस्तावेज मांगे और पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा। नूरी शौकत जमीन से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं कर सकीं। पुलिस ने न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिससे साफ हो गया कि सीज की गई जमीन शौकत पहलवान के नाम पर ही है। इसके बाद नूरी का दावा न्यायालय ने खारिज कर दिया। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के तहत शौकत की संपत्ति सीज रहेगी। 

पूर्व विधायक इरफान के गिरोह में शामिल शौकत अली पहलवान समेत आठ लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इसी के बाद अपराध से कमाई गई शौकत पहलवान की करोड़ों की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में सीज किया गया था। ग्वालटोली स्थित सीबीसीआईडी वाली बिल्डिंग भी इनमें एक थी। कार्रवाई में बिल्डिंग सीज की गई थी, सीबीसीआईडी दफ्तर नहीं। 

इस बिल्डिंग की कीमत करीब 30 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि जमीन की बाजार भाव 70 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। कुछ समय पहले डिफेंस कालोनी स्थित प्लॉट पर आगजनी के मामले न्यायालय ने शौकत को सात वर्ष की सजा सुनाई थी। शौकत की संपत्तियों में जाजमऊ स्थित हिलाल कंपाउंड के दो अपार्टमेंट के 27 फ्लैट और ग्वालटोली में 5 फ्लैट पुलिस ने सीज किए थे।

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