कानपुर: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, लगाया इतने का जुर्माना

बरौर क्षेत्र के जगम्मनपुर में 10 साल पहले हुई थी हत्या

कानपुर: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, लगाया इतने का जुर्माना

कानपुर देहात।  बरौर क्षेत्र के जगम्मनपुर में करीब 10 साल पहले एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) अमित मालवीय ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी के मुताबिक बरौर क्षेत्र के जगम्मनपुर डेरा निवासी दिनेश सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 27 जुलाई 2014 को उसके चाचा बहादुर सिंह उर्फ पल्टू सिंह घर से सड़क पर जा रहे थे। जब वह ओमकार के घर के सामने पहुंचे, तभी गांव के ही रहने वाले जीतेंद्र सिंह ने चाचा को गालियां देकर बुलाया। चाचा ने उसे गालियां देने से रोका तो उसने कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे गर्दन कट गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अमित मालवीय ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जीतेंद्र सिंह को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है

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