सुलतानपुर: मां की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास
न्यायाधीश एकता वर्मा ने सुनाई सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। थाना क्षेत्र हलियापुर के रमनगरा डेहरियावां में 9 साल पूर्व बेटे को अपनी मां की हत्या करने के जुर्म में न्यायाधीश एकता वर्मा ने दोषी चंद्रशेखर को जेल से तलब कर गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के मुताबिक दो अप्रैल 2015 की सुबह साढ़े दस बजे इंदुमती नल पर हाथ धोने गई थी, पीछे से उसके पुत्र चंद्रशेखर ने बेलचक से उसके सिर पर वार कर दिया।
हमले में इंदुमती की मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारे पुत्र के खिलाफ उसके पिता चंद्रपाल पांडेय ने केस दर्ज कराया। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष से एडीजीसी संदीप सिंह ने छह गवाहों का परीक्षण कराया। कोर्ट न्यायाधीश एकता वर्मा ने गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए गए चंद्रशेखर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया ।
गुंगवाछ हत्याकांड में सुनवाई 22 को
अमेठी के गुंगवाछ मौजा के राजापुर में दो साल पूर्व चार लोगों की सनसनीखेज हत्या के मामले में प्रस्ताव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में वादी अमरजीत की गवाही दर्ज हो चुकी है, जिससे बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने आरोपी बृजेश यादव रामदुलारे यादव, अखिलेश व अभिषेक की तरफ से वादी से जिरह की है।
आरोपी आशा तिवारी व नितिन के वकील संतोष पांडेय ने बताया वादी से शेष जिरह के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख नियत की है। अभियोजन के मुताबिक संपत्ति विवाद में 15 मार्च 2022 को गुंगवाछ में सनसनीखेज घटना में संकठा यादव, हनुमान प्रसाद, अमरेश यादव और नइका देवी की हत्या कर दी गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे।
मामले में पूर्व प्रधान के पुत्र अमरजीत यादव ने केस दर्ज कराया था। मामले में रामदुलारे यादव, अखिलेश, बृजेश व छोटू उर्फ अभिषेक, प्रधान आशा तिवारी, प्रधानपति रामशंकर तिवारी और प्रधान के पुत्र नितिन तिवारी पर चार्जशीट दाखिल हुई है। मामला एडीजे चतुर्थ जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में विचाराधीन है।
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