नैनीताल: सुरक्षा देने के मामले में अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई

नैनीताल: सुरक्षा देने के मामले में अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने भुवन चंद्र पोखरिया निवासी चोरगलिया को सुरक्षा देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 19 जुलाई की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इन पर गुंडा एक्ट कैसे लगाया गया है, इस पर जवाब पेश करें।

मामले के अनुसार पोखरिया ने याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने स्टोन क्रेशर, खनन भंडारण सहित एनजीटी व हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। इसका घोर विरोध पोखरिया ने किया लेकिन सरकार ने कार्यों को छिपाने के लिए उन्हीं के खिलाफ चोरगलिया पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 107, 116 की कार्यवाही की गई।

फिर उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर उनका लाइसेंसी शस्र निरस्त कर मालखाने में जमा करा दिया हालांकि कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। पुलिस ने दोषमुक्त अपराधों को आईपीसी की धारा 16 व 17 में दोषी दिखाकर गुंडा एक्ट व जिला बदर की कार्यवाही कर दी हालांकि इसमें भी कोर्ट से दोष मुक्त साबित हुए।

इसकी शिकायत डीजीपी, सूचना आयोग से की इसके बाद आयोग ने नैनीताल एसएसपी को उन्हें सुरक्षा देने और जांच के निर्देश दिए लेकिन एसएसपी ने बिना जांच के ही रिपोर्ट दे दी। इस पर आयोग ने पुलिस की कार्यशैली की निंदा की और आरोपी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को कहा। इस बात को एक साल हो चुका है लेकिन न तो उन्हें सुरक्षा मिली है न ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

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