Kanpur: उद्यमी नवीन जैन को नहीं मिली राहत; कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका; इस मामले में हैं आरोपी...

Kanpur: उद्यमी नवीन जैन को नहीं मिली राहत; कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका; इस मामले में हैं आरोपी...

कानपुर, अमृत विचार। 52 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में बुधवार को एडीजे-21 की कोर्ट ने राधे-राधे इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नवीन जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए मामले की जांच प्रचलित होने का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने आदेश सुनाया। 

के ब्लॉक किदवई नगर निवासी नवीन जैन की फतेहपुर, मलवां में राधे-राधे इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है। फजलगंज, सिग्मा हाउस प्लॉट नंबर 17 में उनका कार्यालय है। बीते कुछ समय पूर्व टैक्स चोरी की जानकारी पर डीजीजीआई लखनऊ की टीम ने फजलगंज स्थित कार्यालय में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान टीम ने 52 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी थी। 

डीजीजीआई टीम ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया था, जहां से आरोपी नवीन जैन को 9 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया गया था। 9 जुलाई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की याचिका दाखिल की गई थी, जिसको स्वीकृत किया गया था। अभियोजन अधिवक्ता अंबरीष टंडन ने बताया कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद बचाव पक्ष ने एडीजे-21 विनय सिंह की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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