अदालत ने इंजीनियर रशीद को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल दी 

अदालत ने इंजीनियर रशीद को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल दी 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद को पांच जुलाई को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल प्रदान की, जिस दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी भी होंगे। रशीद, ‘इंजीनियर रशीद’ के नाम से भी जाने जाते हैं। वह हाल में हुए लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे।

उन्हें 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंक के वित्तपोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रशीद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक तौर पर हिरासत में पैरोल देने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद को शपथ लेने के लिए पांच जुलाई को दो घंटे की पैरोल प्रदान की, जिस दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी भी होंगे।

मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। सोमवार को, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के वकील ने रशीद की याचिका का विरोध नहीं किया और कहा कि उनका शपथ ग्रहण कुछ शर्तों के तहत होना चाहिए, जैसे कि वह मीडिया से बात नहीं करें और एक दिन के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं। रशीद अभी तिहाड़ जेल में हैं।

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