नैनीताल: नदियों के चैनलाइजेशन पर सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब

नैनीताल: नदियों के चैनलाइजेशन पर सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नंधौर सहित प्रदेश की अन्य नदियों का चैनलाइजेशन, बाढ़ राहत कार्य व नदियों से मलबा नहीं हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में स्थिति  स्पष्ट करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में होगी।

मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया ने कहा कि पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने अभी तक अपना शपथ पत्र पेश नहीं किया है। सरकार पिछले एक साल से शपथ पत्र देने के लिए समय मांग रही है।

अब मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पहली बारिश में ही नंधौर नदी में आई बाढ़ ने भूकटाव शुरू कर दिया है। कभी भी बाढ़ आबादी की ओर रुख कर सकती है। नदी के किए भूकटाव के फोटोग्राफ कोर्ट में पेश किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा। साथ ही सुनवाई के लिए इस माह के अंत की तिथि नियत की है।

ताजा समाचार

Kanpur: अभ्युदय में अब SSC के लिए भी लगेंगी कक्षाएं, नि:शुल्क कोचिंग के लिए पंजीकरण कराने की यह है आखिरी तारीख
कासगंज: प्रदेश में पीएम आवास योजना में जिले को मिला दूसरा स्थान
Kanpur News: अब रोजगार मेला में ही कर सकेंगे बेरोजगार पंजीकरण...युवाओं के लिए इस दिन से शुरू होगी सुविधा
Kanpur News: हैदराबाद से आए वन्य जीवों ने बढ़ाई प्राणि उद्यान की रौनक...खुशनुमे मौसम में देखने के लिए उमड़ी भीड़
अमरनाथ यात्रा एक दिन स्थगित रहने के बाद फिर बहाल, जम्मू से 6,145 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना 
राशनकार्ड धारकों को ई-केवाइसी के लिये करनी पड़ रही मशक्कत, बायोमैट्रिक डाटा बनी समस्या