Kanpur News: केबल संचालक की हत्या में एक दोषी करार, दो बरी...एडीजे-7 कोर्ट में कल सुनाई जाएगी सजा

कानपुर में केबल संचालक की हत्या में एक दोषी करार, दो बरी

Kanpur News: केबल संचालक की हत्या में एक दोषी करार, दो बरी...एडीजे-7 कोर्ट में कल सुनाई जाएगी सजा

कानपुर, अमृत विचार। चकेरी थाना क्षेत्र में किराया वसूलने गए केबल संचालक की गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे-7 ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन की ओर से इस मामले 9 गवाह पेश किए गए। घटना के 22 साल बाद फैसला आया। ट्रायल के दौरान महिला आरोपी की मौत हो चुकी है। कोर्ट 8 जुलाई को सजा सुनाएगी। 

हरजिंदर नगर निवासी केबल संचालक प्रताप सिंह ने बताया कि 4 सितंबर 2002 की दोपहर करीब 12:30 बजे उनका भतीजा जसविंदर सिंह उर्फ लकी केबल का किराया वसूलने के लिए सुभाष बिंद्रा के घर गया था। 

वहां किराया मांगने के दौरान जसविंदर का सुभाष से विवाद हो गया था। सुभाष, विनय कुमार बिंद्रा उर्फ बाड़े, शशि बिंद्रा और रामकली ने उसकी लोहे की रॉड से पिटाई की थी और मरणासन्न हालत में घर के सामने डाल दिया था। प्रताप सिंह ने चकेरी थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

पुलिस ने एडीजे-7 आजाद सिंह की कोर्ट चार्जशीट दाखिल की थी। 10 नवंबर 2006 को चारो आरोपियों के खिलाफ धारा 302 में आरोप तय किए गए थे। एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। 

ट्रायल के दौरान आरोपी राजकुमारी की मौत हो गई। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में विनय बिंद्रा उर्फ बाड़े, शशि बिंद्रा को दोषमुक्त करार दिया, जबकि सुभाष बिंद्रा को गैर इरादतन हत्या की धारा में दोषी करार दिया। कोर्ट 8 जुलाई को सजा सुनाएगी।

महाना और आरोपियों के घर हुआ था पथराव

जसविंदर की शव यात्रा के दौरान आक्रोशित सिख समुदाय के लोगों ने तत्कालीन विधायक सतीश महाना और आरोपियों के घर व दुकानों पर पथराव किया था। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा था। बवाल की आशंका से पूरी मार्केट बंद करा दिया गया था।

ये भी पढ़ें- Kanpur Weather Today: अगले पांच दिन तक झमाझम बारिश की संभावना...जुलाई में 300 मिमी का आंकड़ा पार होने के आसार