सुल्तानपुर : बैनामेदार को पता नहीं, सह बैनामेदार ने लोन के लिए लगाएं कागज 

मना करने पर दी धमकी, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस 

सुल्तानपुर : बैनामेदार को पता नहीं, सह बैनामेदार ने लोन के लिए लगाएं कागज 

सुलतानपुर, अमृत विचार।  बिना बैनामेदार की जानकारी के सह बैनामेदार ने पूरे मकान पर लोन के लिए बैंक में कागजात जमा करा दिया। जानकारी होने पर बैनामेदार ने इसकी जानकारी बैंक से की। मामला सही पाए जाने पर उसने सह बैनामेदार से शिकायत की।

सह बैनामेदार ने उससे पूरी जमीन बैनामा करने के लिए कहा। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ़ पुलिस ने धोखाधड़ी साहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नगर कोतवाली के खैराबाद मोहल्ला निवासी सलीम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 16 में वाद दायर किया है। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2000 में मुस्ताक के साथ शाहगंज में एक मकान का बैनामा करवाया था। आरोप है कि सह बैनामेदार मुस्ताक निवासी शाहगंज ने मिनी कामधेनू डेयरी परियोजना के तहत ऋण लेने के लिए बैंक में पूरे मकान के कागजात लगा दिए। पता करने पर पता चला कि मेरी जगह पर दूसरे व्यक्ति को सलीम बना अभिलेख तैयार किया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बैंक से जब जानकारी मिली तो मुस्ताक को मना किया।

साथ ही बैंक के अधिकारियों को मुस्ताक पर कार्यवाही के लिए शिकायती पत्र लिखा। कोई कार्यवाही नहीं होने से मनबढ़ मुस्ताक ने फ़ोन करके पूरी जमीन बैनामा करने की बात कही। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर से की, कार्यवाही नहीं होने पर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। नगर कोतवाल श्री राम पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुस्ताक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

यह भी पढ़ें :- लखनऊ क्राइम ग्राफ : छमाही अपराध, पश्चिम जोन में तबाड़तोड़ वारदात