नैनीताल: संडे बाजार लगाने के लिए नगर निगम को देहरादून को शपथ पत्र पेश करने का अंतिम अवसर

नैनीताल: संडे बाजार लगाने के लिए नगर निगम को देहरादून को शपथ पत्र पेश करने का अंतिम अवसर

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने देहरादून में वीकली संडे मार्किट लगाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर निगम देहरादून को शपथपत्र पेश करने का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी नगर निगम ने जवाब पेश नहीं किया है। यह भी कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास रोड के समीप जिस भूमि का  सप्ताहिक बाजार लगाने के लिए चयन किया गया था उसे तीन सप्ताह के भीतर साफ कर लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे लेकिन अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है।        

मामले के अनुसार देहरादून की वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने याचिका दायर कर कहा था कि वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्किट के सामने वर्ष 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं, इसमें तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। हर माह नगर निगम को तीन सौ रूपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते हैं। तब डीएम ने यह जगह संडे बाजार लगाने के लिए दी थी परन्तु नगर निगम ने प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया।

याचिका में यह कहा गया था कि सन्डे को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है इसलिए वे सन्डे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने साप्ताहिक बाजार लगाते आए हैं। खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते हैं। इस बाजार में गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिलता है, कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। माह में चार दिन दुकान लगाते हैं। समिति का यह भी कहना है कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहां फर्जी ढंग से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है जिसकी जांच कर कानूनी कार्यवाही की जाए।