नीट-2024 परीक्षा: कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दाखिल की थी याचिका

उच्च न्यायालय ने मूल दस्तावेज तलब किए तो हुआ खुलासा

नीट-2024 परीक्षा: कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दाखिल की थी याचिका

लखनऊ, अमृत विचार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में नीट-2024 की परीक्षा में एक छात्रा की ओएमआर शीट फटी हुई मिलने के कारण परिणाम घोषित न करने के मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की ओर से छात्रा के मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दस्तावेजों को देखने के बाद न्यायालय ने माना कि छात्रा ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर याचिका दाखिल की है।

न्यायालय ने इसे अफसोस जनक बताते हुए कहा कि मामले में एनटीए विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं, याची के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए, याचिका को खारिज कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की अवकाश कालीन पीठ ने छात्रा आयुषी पटेल की याचिका पर पारित किया। याचिका में मांग की गई थी कि याची की ओएमआर शीट का मैनुअल मूल्यांकन कराया जाए, एनटीए के विरुद्ध केंद्र सरकार को जांच का आदेश दिया जाए व वर्तमान याचिका के विचाराधीन रहते, काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। वहीं, एनटीए की ओर से याची का ओरिजिनल ओएमआर शीट, स्कोर कार्ड और अटेंडेंस शीट प्रस्तुत करते हुए कहा गया था कि उक्त दस्तावेजों में याची का एप्लीकेशन नम्बर 240411340741 जिसे स्वयं याची द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। कहा गया कि यह समझना मुश्किल है कि इसके बावजूद याची क्यों 240411840741 एप्लीकेशन नम्बर से ई-मेल भेज रही थी। इस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को ओरिजिनल दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

आदेश के अनुपालन में एनटीए के डिप्टी डायरेक्टर संदीप शर्मा ने शपथ पत्र के साथ छात्रा के मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसे देखने के पश्चात स्वयं याची के अधिवक्ता ने कहा कि अब इस मामले में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है लिहाजा याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए। जबकि एनटीए की ओर से न्यायालय को बताया गया कि याची छात्रा के विरुद्ध विधिक कार्रवाई का निर्णय एनटीए द्वारा लिया जा चुका है। न्यायालय ने कहा कि याची द्वारा कूटरचित दस्तावेज दाखिल किए गए हैं ऐसी स्थिति में यह कोर्ट एनटीए को छात्रा के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती।

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