Kannauj News: दागी शिक्षक नहीं कर सकेंगे पुरस्कार के लिए आवेदन, बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी की गाइड लाइन

पीएस में 150, यूपीएस में 105 और कंपोजिट स्कूल में 255 छात्र-छात्राओं का होना जरूरी

Kannauj News: दागी शिक्षक नहीं कर सकेंगे पुरस्कार के लिए आवेदन, बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी की गाइड लाइन

कन्नौज, अमृत विचार। कल यानि 15 जून से शुरू होने वाले राज्य शिक्षक पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदनों को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने गाइड लाइन जारी की है। इसमें कहा है कि दागी शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। चयन के लिए तीन चरणों में कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। 

पत्र में कहा गया है कि शासकीय धनराशि का गबन, शासन व प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक का चयन पुरस्कार के लिए नहीं किया जाएगा। जो शिक्षक जेल में बंद हुए या विभागीय कार्रवाई के तहत दंडित हुए हों या किसी न्यायालय से दंड मिला हो उनको भी दूर रखा जाएगा। किसी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई अगर गतिमान है या कोई विधिक, आपराधिक या सतर्कता जांच चल रही है तो पुरस्कार नहीं मिलेगा। 

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत नियमित शिक्षक-शिक्षिकाएं ही आवेदन कर सकेंगे। 15 साल की सेवा पूरी करने वाले और रिटायर होने में पांच साल से कम समय की अवधि न बची हो। प्राथमिक स्कूलों में 150 से कम, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 105 से कम और कंपोजिट स्कूलों में 255 से कम छात्र-छात्राओं का नामांकन न हो। 

शिक्षामित्र व संविदा शिक्षक इस पुरस्कार के लिए योग्य नहीं हैं। अवकाश प्राप्त टीचर भी आवेदन नहीं करेंगे। जो शिक्षक पूर्व में राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वह भी पात्र नहीं माने जाएंगे। निदेशक ने कहा है कि व्यक्तिगत ट्यूशन में शिक्षक लिप्त न हो। प्रदर्शन आधारित/ कार्यपरक मानक पर 40 अंक निर्धारित हैं। जिला/ राज्य चयन समिति के समक्ष व्यक्तित्व परीक्षण एवं प्रस्तुतीकरण पर 20 अंक व वस्तुनिष्ठ मानक के 40 समेत कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं।

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