पीलीभीत: CCTV में घटना कैद होने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, कोर्ट के आदेश पर कराई FIR...जानें पूरा मामला

  पीलीभीत: CCTV में घटना कैद होने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, कोर्ट के आदेश पर कराई FIR...जानें पूरा मामला

पीलीभीत, अमृत विचार। कबाड़े के गोदाम में पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में पांच माह बाद कानूनी कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

शहर के मोहल्ला सिविल लाइन नार्थ के रहने वाले मोहम्मद इरफान ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका कबाड़े का गोदाम घर के सामने है। 23 दिसंबर 2023 को सुबह साढ़े दस बजे मोहल्ला भूरे खां निवासी जरताब अपने दो साथियों संग गोदाम पर पहुंचा और पीड़ित को धमकाने धमकाते हुए कहा कि अगर कबाड़े का काम करना है तो उसे 50 हजार रुपये देने होंगे। वरना पीड़ित को जान से मार देगा और गोदाम में आग लगा देगा। विरोध करने पर धमकी देकर चला गया। 

इसके बाद 26 दिसंबर की सुबह आरोपी ने पीड़ित के कबाड़े के गोदाम में पेट्रोल डालकर आग लगा दी।जिसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ। सीसीटीवी कैमरे में जरताब आग लगाते हुए देखा भी गया। इसकी कोतवाली में तहरीर दी गई लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। एसपी को भी शिकायत भेजा गया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली। कोतवाली पुलिस ने मामले में कोर्ट के आदेश पर एक नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ आगजनी, रंगदारी मांगने, धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की है।

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