बदायूं: नीलकंठ मंदिर-जामा मस्जिद मामले में वाद को लेकर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

कोर्ट में वादी पक्ष का संशोधित प्रार्थना पत्र हुआ खारिज

बदायूं: नीलकंठ मंदिर-जामा मस्जिद मामले में वाद को लेकर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

बदायूं, अमृत विचार। नील कंठ महादेव-जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को आदेश हुआ। जिसमे वादी पक्ष का 6 मार्च 2024 का दिया हुआ संशोधित प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत ही सुनवाई होगी। जिसके लिए 29 अप्रैल की तारीख लगाई गई है।

अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें जामा मस्जिद शम्सी की जगह नील कंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है।

सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी न्यायालय के न्यायाधीश मनीष कुमार ने छह मार्च को वादी पक्ष के अधिवक्ता नंद किशोर गुप्ता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए आदेश दिया कि वाद पहले से कुछ तिथियों से आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण प्रार्थना पत्र पर लगा हुआ है। अब पुराने आदेश को संशोधित किया जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। वादी पक्ष ने आदेश 7 नियम 11 पर पहले सुनवाई न हो और आदेश संशोधित हो जाए इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था।

आदेश को खारिज करते हुए कहा कि वाद की पोषणीयता पर अब सुनवाई होगी। वाद चलेगा या नहीं, उसके निस्तारण के अगली तारीख लगा दी है। दोनों पक्ष के द्वारा अपनी अपनी बहस पूरी कर दी गई थी। अब 29 अप्रैल को आदेश 7 नियम 11 की सुनवाई के लिए तारीख लगी है।

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