कर्नाटक: रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में आरोपियों को 10 दिन की हिरासत में भेजा गया

कर्नाटक: रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में आरोपियों को 10 दिन की हिरासत में भेजा गया

बेंगलुरु। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मामले में दो आरोपियों को शनिवार को राष्ट्रीय एजेंसी की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। 

मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मथीन अहमद ताहा को आज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को एक मार्च को यहां रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट में उनकी कथित भूमिका के लिए 'ट्रांजिट रिमांड' पर कोलकाता से राज्य की राजधानी लाया गया था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। 

एनआईए के मुताबिक, शाजिब ने कैफे में परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी) रखा था और ताहा इसका मास्टरमाइंड था। पिछले महीने एनआईए ने इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों को 10-10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

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