Chitrakoot News: मानसिक बीमार महिला से दुराचार में पांच साल की कैद...कोर्ट ने इतने हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका

चित्रकूट में मानसिक बीमार महिला से दुराचार में पांच साल की कैद

Chitrakoot News: मानसिक बीमार महिला से दुराचार में पांच साल की कैद...कोर्ट ने इतने हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका

चित्रकूट, अमृत विचार। मानसिक रूप से बीमार महिला से दुराचार में दोषी व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसको दो हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर 2018 को एक व्यक्ति ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि स्वयं अपने कपड़े भी सही तरीके से नहीं पहन पाती है। वह शौच के लिए 11 अक्टूबर 2018 को घर से निकली थी। 

इस दौरान रास्ते में गांव निवासी पुग्गी उर्फ श्याम मूरत रैदास ने उसे दबोच लिया और एक व्यक्ति के बरामदे में ले जाकर गलत काम करने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर शिकायतकर्ता की बेटी ने शोरगुल किया तो इस पर आरोपी गालीगलौज करते हुए मौके से भाग निकला। 

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। 

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध आरोपी पुग्गी उर्फ श्याम मूरत रैदास को पांच वर्ष कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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