हल्द्वानी: जिस नबी के नाम थी मलिक का बगीचा की 13 बीघा जमीन, उसकी मौत की पुष्टि नहीं

हल्द्वानी: जिस नबी के नाम थी मलिक का बगीचा की 13 बीघा जमीन, उसकी मौत की पुष्टि नहीं

हल्द्वानी, अमृत विचार। मलिक का बगीचा (13 बीघा) से जुड़े दस्तावेज नगर निगम जैसे-जैसे खंगाल रहा है, मामला और पेचीदा होता जा रहा है। अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी साफिया मलिक जिस नबी रजा खां से मलिक का बगीचा को दान में लेने की बात कह रहे हैं, उसकी मौत के दस्तावेज तलाशे नहीं मिल रहे। न तो नगर निगम के दस्तावेजों में कहीं मौत का अभी तक जिक्र मिला है और न ही मौत का दावा करने वाले नबी की मौत को साबित कर पाए हैं। 

बता दें कि बनभूलपुरा हिंसा के बाद मलिक का बगीचा के स्वामित्व को लेकर नगर निगम के उप नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बीती 22 फरवरी को अब्दुल मलिक, साफिया मलिक, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और अब्दुल लतीफ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में कोतवाली पुलिस लगातार नगर निगम से मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को कह रही है। सूत्रों का कहना है कि नगर निगम ने अभी तक जितने भी दस्तावेज खंगाले हैं, उनमें कहीं भी नबी रजा खां की मौत का जिक्र नहीं है। ये वही नबी रजा खां हैं, जिनकी मौत का हवाला देने वाले आरोपी कह रहे हैं कि मौत से पहले नबी ने जमीन उन्हें हिब्बा (दान) कर दी थी। जबकि आरोपी 1994 का दाननामा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि नबी वर्ष 1988 में मर गए थे। हालांकि यह नहीं बता पा रहे कि मृत्यु के बाद उन्हें कहां या किस कब्रिस्तान में दफनाया गया। आरोपी मौत से जुड़े कागज भी प्रस्तुत नहीं कर पाए।     

नगर निगम ने 500 पन्नों में दर्ज किए सुबूत
हल्द्वानी : नगर निगम पुलिस को सुबूत देने के लिए लगातार अपने पुराने दस्तावेज खंगाल रहा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम अभी तक करीब 500 पन्नों का रिकॉर्ड तैयार कर चुकी है। यह रिपोर्ट जिला अधिकारी की संस्तुती के बाद पुलिस को सौंपी जाएगी। जब यह दस्तावेज पुलिस को मिल जाएंगे, उसकी बाद ही पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। कोतवाल उमेश कुमार मलिक ने बताया कि अभी तक पूरे दस्तावेज नहीं मिले हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

साफिया ने लगाई अग्रिम जमानत अर्जी, 16 मार्च को फैसला

साफिया मलिक कहां है किसी को नहीं पता। इधर, अधिवक्ताओं ने साफिया की अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा दी है। अब पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट जमानत देने या न देने पर फैसला लेगी। इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई की तिथि नियत की गई।

साफिया समेत अन्य आरोपियों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। सभी पर मलिक का बगीचा स्थित भूखंड पर मृत व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर फर्जी तरीके से कब्जा करने और उसे खुर्द-बुर्द करने का आरोप है। साफिया अभी फरार है।

मंगलवार को साफिया मलिक के अधिवक्ताओं ने उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी हल्द्वानी एडीजे कोर्ट में लगाई है। 16 मार्च को अर्जी पर सुनवाई की होगी और 16 मार्च को ही पुलिस को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट अग्रिम जमानत फैसला लेगी। 

ताजा समाचार

कासगंज : कन्या प्राथमिक विद्यालय में बासी रोटी देने से भड़की राज्य महिला आयोग की सदस्य
Saharanpur News: सहारनपुर सांगाठेड़ा हत्याकांड: 3 बच्चों की मौत के बाद BJP नेता की पत्नी नेहा की मौत
Kanpur: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से फर्नीचर कारीगर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Bareilly News : बरेली में इन आठ कातिल पत्नियों ने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पतियों को उतारा मौत के घाट
उन्नाव में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ दी स्पंज, प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन, जानिए पूरा मामला
Ballia News | बलिया में फोटोग्राफर चंदन हत्या का खुलासा.. प्रेमिका के भाई ने क्यों मारा? दो Arrest