पीलीभीत: रिजॉर्ट के पनीर का भी नमूना फेल, बेचने और परोसने वाले पर ढाई लाख जुर्माना

पीलीभीत: रिजॉर्ट के पनीर का भी नमूना फेल, बेचने और परोसने वाले पर ढाई लाख जुर्माना

पीलीभीत, अमृत विचार। जनपद के बहुचर्चित रिजॉर्ट से लिए गए पनीर का नमूना फेल होने के बाद चल रहे बाद में जुर्माना डाला गया। इसमें पनीर जहां से खरीदा गया उस पर दो लाख और रिजॉर्ट चलाने वाले पर अलग से पचास हजार का जुर्माना डाला गया है। इसकी वसूली एक माह में करने के आदेश भी किए गए है।  

बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष बाबू यादव ने पांच मई 2023 को एक रिजॉर्ट  का निरीक्षण किया था। इस दौरान 305 रुपए देकर नियमानुसार एक किलो पनीर का सैंपल लिया। पूछने पर बताया गया था कि यह पनीर न्यूरिया  की एक फर्म से खरीदा गया था। जिसके बाद सैंपल लखनऊ लैब में भेजा गया। जिसमे नमूना फेल हो गया। 

इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई कर एडीएम वित्त एवम राजस्व राम सिंह गौतम की कोर्ट में बाद दर्ज किया गया। इसकी सुनवाई के बाद अब रिजॉर्ट चलाने वाले पर 50 हजार और पनीर बेचने वाली फर्म पर 02 लाख का जुर्माना डाला गया है।  इस आदेश के बाद खलबली मची है।  एफएसडीए के अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि रॉयल किंगडम से लिया पनीर का नमूना फेल होने पर दो पार्टियों पर वाद दर्ज कराया गया था।

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