Chitrakoot News: रैपुरा एसओ सहित चार पर FIR के आदेश, दलित उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायाधीश का फैसला
चित्रकूट में रैपुरा एसओ सहित चार पर एफआईआर के आदेश।

चित्रकूट में रैपुरा एसओ सहित चार पर एफआईआर के आदेश। दलित उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) दीपनारायण तिवारी ने दलित उत्पीड़न के एक मामले में रैपुरा एसओ शैलेंद्र चंद्र पांडेय सहित चार लोगों पर उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले के गवाहों के बयान भी दृश्य और श्रव्य माध्यम से दर्ज कराने को कहा है।
अधिवक्ता शिवचंद्र सिंह ने बताया कि उनके वादी रौखरी निवासी रामलखन (31) पुत्र रामचंद्र का कहना था कि 19 अक्टूबर 23 को तिलक पुत्र शंकर निवासी रौखरी और एसओ रैपुरा शैलेंद्र चंद्र पांडेय, एसआई हल्का इंचार्ज रैपुरा सिद्धनाथ राय तथा एक सिपाही ने उसके साथ मारपीट की थी। उसका आरोप है कि आरोपी तिलक ने मौके पर दरोगा को उसे पीटने के लिए पैसे दिए और फिर रैपुरा एसओ सहित अन्य आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर मारापीटा. जिससे उसके दाहिने कान का परदा फट गया और कमर में फ्रैक्चर हो गया।
बाद में उसका फर्जी तरीके से चालान कर दिया गया। इस संबंध में जब उसने रैपुरा थाने में तहरीर दी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। एसपी को भी पंजीकृत डाक से प्रार्थनापत्र भेजा। अधिवक्ता शिवचंद्र सिंह ने बताया कि जब इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो रामलखन ने उनके माध्यम से न्यायालय में धारा 156 (3) के माध्यम से कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराने की बाबत गुहार लगाई।
अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद रैपुरा थाना पुलिस ने भी कोर्ट को बताया कि इस संबंध में कोई दांडिक मामला दर्ज नहीं किया गया। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस आख्या और रोजनामचा में भी विरोधाभास रहा। बताया कि विशेष न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी ने इस मामले में मंगलवार को प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए चारों आरोपियों पर समुचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने विवेचक को विवेचना के दौरान गवाहों को नोटिस भेजकर उनके बयान आडियो और वीडियो माध्यमों से दर्ज कराने के लिए भी आदेशित किया है।
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