शाहजहांपुर: प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के मुकदमे में चार अभियुक्तों को उम्रकैद

वर्ष 2005 में अजीजगंज नहर किनारे ले जाकर युवक की कर दी गई थी हत्या

शाहजहांपुर: प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के मुकदमे में चार अभियुक्तों को उम्रकैद

शाहजहांपुर, अमृत विचार। वर्ष 2005 में प्रेम प्रसंग में हुई युवक की हत्या के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और तीन लोगों को 1.50-1.50 लाख व एक अभियुक्त को 1.60 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के कथानक के अनुसार चौक कोतवाली क्षेत्र के गांव नवादा इंदेपुर निवासी वेदप्रकाश गुप्ता ने तीन नवंबर 2005 को चौक कोतवाली में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा मनोज कुमार गुप्ता 29 अक्टूबर 2005 को अजीजगंज में दशहरा मेला देखने के लिए घर से आठ बजे अपनी मां से पूछकर व घट जरसी लेकर यह कहकर गया था कि दीपावली तक आ जाऊंगा। उसने मां को यह भी बताया था कि चाचा सुधारानी उर्फ लाली के घर जलालनगर जाऊंगा। चार दिन बाद बाद बहू सुधारानी के घर जाकर मनोज के बारे में पूछा तो पता चला कि वह जलालनगर चाची के घर पहुंचा ही नहीं। इस पर उसने अपने सगे संबंधियों को साथ लेकर कई जगह मनोज को तलाश किया। तीन नवंबर की सुबह करीब पांच बजे रिश्तेदार संजीव निवासी अजीजगंज ने अपने घर के टेलीफोन से धनपाल के मोबाइल फोन पर सूचना दी। कहा कि एक लड़के की लाश कैलाश निवासी अजीजगंज के खेत में पड़ी है, हो सकता है कि मनोज की लाश हो। वेदप्रकाश ने बताया कि धनपाल के साथ मैं भी बरेली मोड़ पर खड़ा था, वहां से हम दोनों सूचना देने वाले संजीव के पास गए, फिर वहां से कई लोग के साथ कैलाश के खेत पर पहुंचे, जहां लाश को देखकर मनोज के रूप में पहचान की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक के कपड़ों की तलाशी लेने पर उसके पास से एक युवती के कई प्रेम पत्र पुलिस ने बरामद किए। इससे साफ हो गया कि युवक के साथ घटना प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली।

विवेचना के दौरान नाम उजागर होने पर नवादा इंदेपुर निवासी सर्वजीत, शिवम चौहान, प्रमोद कुमार, रामदास की नामजदगी बढ़ाई गई। पुलिस ने विवेचना पूरी होने के उपरांत चारो आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 34,201 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित  किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर सर्वजीत, शिवम चौहान, प्रमोद कुमार, रामदास को न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा और 1.50-1.50 लाख अर्थदंड से दंडित किया, वहीं सर्वजीत पर आर्म्स एक्ट को शामिल करते हुए कुल 1.60 लाख का अर्थदंड लगाया गया है।     

बोबी ने आरोपियों के साथ जाते हुए देखा था
विवेचना के दौरान गवाह बोबी ने बताया कि मनोज को 29 नवंबर को मेला में युवती के साथ देखा था। इसके बाद चार लोगों के साथ अजीजगंज नहर की तरफ जाते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। 6 नवंबर 2005 को रात 9:30 बजे नहर कॉलोनी नेशनल हाईवे तिराहा क्षेत्र नवादा इंदेपुर के पास कोतवाली ने सर्वजीत को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। इसके घटना का पूरी तरह से खुलासा हो गया था।