बहराइच: राज्य सूचना आयुक्त ने एक्सईएन विद्युत पर ठोंका 25 हजार का जुर्माना

बहराइच। अधिशासी अभियंता विद्युत पर राज्य सूचना आयुक्त ने आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना उपलब्ध न कराने पर 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आयुक्त ने अर्थदंड की वसूली एक्सईएन के वेतन से तीन किश्तों में करने का निर्देश दिया है।
शहर के चौक बाजार स्थित कमल पैलेस निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने वर्ष 2017 दिसंबर माह में शहर के त्रिमुहानीघाट स्थित हनुमान मंदिर के आस-पास बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने आदि को लेकर आरटीआई के तहत जनसूचना अधिकारी/एक्सईएन विद्युत वितरण खंड बहराइच से जानकारी मांगी थी।
जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने कई बार एक्सईएन को न्यायालय पर तलब किया। लेकिन इसके बावजूद एक्सईएन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। मामले में राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने गंभरता से लेते हुए एक्सईएन विद्युत को 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सूचना आयुक्त ने मामले में प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को एक्सईएन के वेतन से तीन समान किश्तों में अर्थदंड की वसूली करने का निर्देश दिया है।
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