Kannauj News: नाबालिग के अपहरण में युवक को 20 वर्ष की सजा, 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
कन्नौज में नाबालिग के अपहरण में युवक को 20 वर्ष की सजा।
कन्नौज में नाबालिग के अपहरण में युवक को 20 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
कन्नौज, अमृत विचार। बहन की ससुराल में आए युवक ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया और उसका यौन शोषण किया। इस मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे व शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी सरायमीरा के अंतर्गत एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी शहर के एक इंटर कॉलेज में हाईस्कूल की छात्रा थी। दो सितंबर 2019 को वह सुबह कॉलेज गई थी लेकिन शाम को घर नहीं पहुंची। अगले दिन छात्रा के पिता ने सदर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।
तत्कालीन सरायमीरा चौकी प्रभारी कमल भाटी ने विवेचना की तो पता चला कि जनपद गाजीपुर के ग्राम गहमर निवासी चंदन ठाकुर पुत्र प्रदीप कुमार छात्रा को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने छात्रा को बरामद कर चंदन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा दलित वर्ग की होने के कारण मुकदमा एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत तरमीम हो गया, जिसमें तत्कालीन सीओ सिटी श्रीकांत प्रजापति ने चंदन ठाकुर के खिलाफ पांच दिसंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट में बयान के दौरान किशोरी ने बताया कि चंदन ठाकुर की बहन उसके गांव में है, जिससे उसका आना-जाना लगा रहता है। अपहरण करने के बाद उसने यौन शोषण भी किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में पांच गवाह पेश किए गए।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने चंदन ठाकुर को दोष सिद्ध करते हुए अपहरण में तीन वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड, शादी के लिए दबाव बनाने पर सात वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में दोषमुक्त कर दिया है। सभी सजा एक साथ चलेगीं। दोष सिद्ध अपराधी का सजायावी वारंट बनाकर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।