पीलीभीत: बैंक से लिया ऋण और दो ग्रामीणों ने कर दी जालसाजी, अब हो गई FIR

पीलीभीत, अमृत विचार। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूरिया हुसैनपुर के शाखा प्रबंधक रणजीत कुमार गुप्ता की ओर से धोखाधड़ी, अमानत में खयानत समेत अन्य धाराओं में दो एफआईआर दर्ज की। एक में ग्राम मेवातपुर उर्फ शेरगंज के निवासी नेतराम और दूसरी में अमरिया के निवासी तिरलोक सिंह को आरोपी बनाया है।
दर्ज की गई रिपोर्ट में शाखा प्रबंधक ने बताया कि आरोपी नेतराम ने बैंक से 218900 रुपये का केसीसी लिमिट ऋण लिया था। आवश्यक अभिलेख बैंक के हक में निष्पादित किए थे। ऋण प्राप्त करने के लिए कृष भूमि के अभिलेख शपथ पत्र के साथ दिए थे। जिसमें बताया था कि उसके ऊपर किसी भी समिति, बैंक आदि का कोई देय बकाया नहीं है।
23 नवंबर 2022 को ऑनलाइन भूलेख से कृषि भूमि की फर्द खतौनी लेने पर पता चला कि नेतराम ने बैंक को नुकसान पहुंचाने एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त किया था। जबकि आरोपी पर कई बैंक का बकाया चल रहा है।
दूसरी रिपोर्ट में शाखा प्रबंधक ने बताया कि आरोपी तिरलोक सिंह ने नौ मार्च 2015 को बैंक से चार लाख रुपये का केसीसी लिमिट ऋण लिया था। उसने भी अभिलेख बैंक के हक में निष्पादित किए थे। आरोपी ने बैंक को नुकसान पहुंचाने की नियत से पुन: पूर्व का लोन चुकता किए बिना मझोला बीओबी बैंक और सितारगंज बीओबी बैंक से ऋण प्राप्त कर लिए। दोनों मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।
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