रामपुर: ग्रामीण के हत्यारोपी को मिली 10 साल की सजा, 20 हजार का लगा जुर्माना

अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी ने सुनाया फैसला, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में 2016 में हुई थी ग्रामीण की हत्या

रामपुर: ग्रामीण के हत्यारोपी को मिली 10 साल की सजा, 20 हजार का लगा जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। ग्रामीण की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट एक के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और 20 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 201 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। 
      
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पैपटपुरा गांव निवासी झांझन सिंह का कहना था कि 13 मार्च 2016 को उसका भाई जोगराज अपने भाई चंद्रपाल के साढ़ू की लड़की की शादी में शामिल होने गया था। उसके बाद वह लौटकर वापस नहीं आया। परिजनों ने उसको काफी तलाश किया। जिसके बाद उसका शव सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के पास जंगल किनारे मिला था।

 तहरीर के आधार पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस ने जांच के दौरान मंदिर पर रहने वाले एक बाबा लालदास को पकड़ लिया था। जहां सख्ती से पूछताछ करने पर उसने गुनाह कबूल करते हुए बताया था कि मृतक शराब पीकर मंदिर आ गया था। उसी के चलते उसकी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

 जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट एक के पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। बुधवार को आरोपी बाबा लाल दास को 10 साल की सजा सुनाई। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि आरोपी को धारा 302 से दोष मुक्त किया गया। जबकि धारा 304 में 10 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 201 में तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगाया। आरोपी बाबा लालदास जिला प्रतापगढ़ के थाना कोहनोर के गांव करिस्ता का रहने वाला है।

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