Haldwani News : नहर कवरिंग कार्य में अनियमितता पर मानवाधिकार आयोग सख्त, जिलाधिकारी से मांगा जवाब
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हल्द्वानी, अमृत विचार। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से लेकर नवाबी रोड तक का नहर कवरिंग कार्य में अनियमितता और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा की बेंच ने जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी करते जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई आगामी 5 सितंबर को होगी।
शिकायतकर्ता मो. हसन ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी नैनीताल कैंप कार्यालय से लेकर नवाबी रोड तिराहे तक 2 मीटर ऊंची जमरानी नहर को कवर किया जा रहा है और नहर कवरिंग कार्य में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। नवाबी रोड के पास और आनंदपुरी फेस वन के पास नहर की पुलिया की ऊंचाई नहर के तल से 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों नहर की पुलिया की ऊंचाई नहर के तल से मात्र 2 फीट है।
ऐसी अवस्था में बरसात के समय जमरानी नहर का पानी नवाबी रोड आनंदपुरी फेस की पुलिया से ओवरफ्लो होकर घरों, सड़कों और बाजारों में बहेगा। यह समस्या कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो रहा। शिकायत में यह भी आरोप है कि अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग ने 7 शर्तों के आधार पर पूर्व में कहा था कि नहर के वर्तमान ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा और नहर के पानी को नहीं रोका जाएगा, लेकिन नहर के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा चुका है।
नहर का पानी अनावश्यक रूप से रोककर सिंचाई कार्य को बाधित किया जा रहा है। उपरोक्त शिकायत को काफी गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड मानवाधिकार ने इस मामले में जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 5 सितंबर 2023 को नियत की है।