भदोही: किशोरी का अपहरण कर बाल विवाह के आरोप में युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

भदोही: किशोरी का अपहरण कर बाल विवाह के आरोप में युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई थाने क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बाल विवाह करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

औराई के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि रैमलपुर निवासी सूरज (22) पर आरोप है कि वह 12 मार्च की देर शाम को क्षेत्र के एक अन्य गांव की रहने वाली 16 साल की दलित किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। 

सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि किशोरी के परिजन काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिलने पर सूरज के घर पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि दोनों की शादी हो चुकी है और वे घर पर ही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम कोशिशों के बाद भी पिता को बेटी से मिलने नहीं दिया गया और धमकी देकर भगा दिया गया। 

सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह के मुताबिक, इस मामले में किशोरी के पिता ने बच्ची की उम्र का हवाला देते हुए शादी को बाल विवाह बताते हुए आरोपी सूरज के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी सूरज के खिलाफ अपहरण, आपराधिक धमकी और बाल विवाह निषेध अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। सिंह के अनुसार, मामले की जांच जारी है। 

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