बरेली: कुमार टॉकिज की भूमि बनेगा शॉपिंग काम्प्लेक्स और सिनेप्लेक्स

बरेली, अमृत विचार। वक्फ संपत्ति बोर्ड के अधीन भूमि पर बने कुमार टॉकिज को तोड़कर यहां पर शॉपिंग काम्प्लेक्स और सिनेप्लेक्स बनाया जाएगा। कुमार टॉकिज प्रबंधन के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के कार्यपालक अधिकारी की ओर से अनुमति भी जारी दी गई है। इस बीच एक व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड …
बरेली, अमृत विचार। वक्फ संपत्ति बोर्ड के अधीन भूमि पर बने कुमार टॉकिज को तोड़कर यहां पर शॉपिंग काम्प्लेक्स और सिनेप्लेक्स बनाया जाएगा। कुमार टॉकिज प्रबंधन के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के कार्यपालक अधिकारी की ओर से अनुमति भी जारी दी गई है।
इस बीच एक व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड की भूमि पर शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाने को लेकर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश का सत्यापन करने की मांग करते हुए शिकायत की थी। इस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह की ओर से 15 जुलाई को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जगमोहन सिंह को चिट्ठी जारी की गई। पत्र के साथ पूरे मामले की पत्रावली भी भेजी गई थी।
जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्यण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का तथ्यात्मक परीक्षण कर लें। इसके साथ ही तथ्यात्मक एवं सुस्पष्ट आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को भी कहा था। इधर, जिला अल्पसंख्यक कल्यण अधिकारी ने गुरुवार को मामले की रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कार्यालय में भिजवाई।
जिसमें बताया है कि कुमार टॉकिज की इमारत जिस भूमि पर बनी है वह वक्फ बदरुन निशा वक्फ संख्या 7ए बरेली के अधीन है। इसका गाटा संख्या61 रकबा 890 वर्ग गज है। यह संपत्ति उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में वक्फ संख्या 7ए बरेली के रूप में दर्ज है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी लखनऊ द्वारा निर्गत तौलियत प्रमाण पत्र संख्या 3745, दिनांक 26 जून 2019 के अनुसार ताजवार शमशाद पुत्र स्व.शमशाद अहमद निवासी इशरत मंजिल निवासी कुमार टॉकिज के पीछे गली नंबर तीन, वक्फ संख्या 7ए बरेली के मुतवल्ली के रूप में नियुक्त हैं। कुमार टॉकिज की भूमि पर शॉपिंग कम्प्लेक्स और सिनेप्लेक्स बनाने की अनुमति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32(4) के प्राविधान के तहत दी गई है। वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी किया गया।
प्रशासन से इसलिए की थी शिकायत
तासवर शमशाद (मुतबल्ली) निवासी इशरत मंजिल गली नंबर तीन कुमार टॉकिज के पीछे बाग बृगटान ने कलेक्ट्रेट में प्रार्थना पत्र दिया। 4 मार्च को दिए प्रार्थना पत्र में वादी ने कहा कि वक्फ भूमि बदरुन निशा-7-ए बरेली का मुतबल्ली है। उसने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 3ए माल एवेन्यू लखनऊ से नियमानुसार वक्फ भूमि पर एग्रीमेंट करने के लिए उचित अनुमति प्राप्त कर ली है।
उसके बावजूद सब रजिस्ट्रार बरेली वक्फ भूमि का एग्रीमेंट करने में आनाकानी कर रहे हैं। वादी ने प्राप्त अनुमतियों को ध्यान में रखते हुए सब रजिस्ट्रार प्रथम को आदेशित कर वक्फ भूमि के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराने का आदेश पारित करने की मांग की। अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर से आख्या मांगी गई थी। इसके बाद सही स्थिति की जानकारी के लिए एडीएम प्रशासन ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से रिपोर्ट तलब की।