चुनाव याचिका के साथ हलफनामा दाखिल करना जरूरी : हाईकोर्ट

अमृत विचार, लखनऊ ।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  एक अहम फैसला देते हुए चुनाव याचिका के साथ हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है,लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो इस आदेश का पालन नहीं करते हैं।

बताया जा रहा है कि उम्मीदवार बाद में हलफनामा दाखिल कर उसे ठीक करने की कवायद करते हैं। इसी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव याचिका दायर करते समय शपथ पत्र दाखिल ना करने के दोष को बाद में हलफनामा दाखिल कर ठीक नहीं किया जा सकेगा।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ विनियामक आदेश के निस्तारण के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देना उचित नहीं है,यह एक गंभीर मामला है, जिसमें दूसरे पक्ष को कानूनी आधार पर चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 

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