बहराइच : 24 जनवरी को एनडीपीएस कोर्ट मामले का लेगी संज्ञान !
आज शोक अवकाश होने के चलते नहीं हो सकी सुनवाई

बहराइच। नवाबगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत छह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है। कोर्ट द्वारा मंगलवार को मामले का संज्ञान लेना था। लेकिन शोक अवकाश होने के चलते अगली तारीख 24 जनवरी निर्धारित की गई है। अब सबकी नजर 24 जनवरी पर टिक गई है।
कानपुर नगर निवासी सरफराज खान नवाबगंज कस्बे में रेस्टोरेंट का संचालन करता था। सरफराज का प्रेम पड़ोस की ही युवती से हो गया था। दोनों ने वर्ष 2003 में भागकर शादी करने की योजना बनाई। हाईकोर्ट के अधिवक्ता काजी वकील अहमद ने बताया कि सरफराज बहराइच शहर के मोहल्ला महोलीपुरा में आ गया था। यहां पर तत्कालीन सपा सरकार के मंत्री के इशारे पर नवाबगंज पुलिस ने सरफराज को एक किलो नेपाली चरस के साथ 14 जून 2023 को जेल भेज दिया था। साथ ही सात दिन में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी।
पिता इजहार अहमद ने इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग से की थी। सीबीसीआईडी जांच के निर्देश सरकार ने दिए थे। इसके बाद बहराइच दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता अब्दुल अजीज खान ने एनडीपीएस कोर्ट में वाद दायर किया था। सीबीसीआईडी के निर्देश पर थाने में तैनात तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक परशुराम दोहरे, उप निरीक्षक श्रीनाथ यादव, सिपाही राम शब्द यादव, अनूप कुमार सिंह, लाल चंद वर्मा और अभिमन्यु पांडेय के विरुद्ध उसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई और कार्रवाई के दौरान सिपाही अभिमन्यु का निधन हो गया था।
पुलिस ने 22 दिसंबर 2022 को अपर जिला सत्र न्यायालय में तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। मंगलवार को उसी मामले पर कोर्ट को संज्ञान लेना था। लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के चलते शोक अवकाश हो गया। कोर्ट ने 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। ऐसे में 24 को मामले का संज्ञान कोर्ट ले सकती है। साथ ही पुलिस भी कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। अब सभी को 24 जनवरी का इंतजार है।
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