रामपुर : लिफ्ट देकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा
दोनों पर कोर्ट ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना, एफटीसी दि्तीय कोर्ट में चल रही सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। एक साल के बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए तीन लोगों ने महिला से बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस मामले में एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने दो आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि एक आरोपी के किशोर होने के कारण उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है।
शाहबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला का कहना है कि 30 मई 2019 को वह अपने एक साल के बच्चे के साथ अपने मायके चंदौसी जाने के बस का इंतजार कर रही थी कि इस दौरान एक कार में सवार तीन लोगों ने महिला को चंदौसी छोड़ने की बात कहकर कार में बैठा लिया था। आरोपियों ने उसको रास्ते में बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
हालांकि पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। जहां मंगलवार को कोर्ट ने 66 आईटी एक्ट में दोषसिद्ध आरोपी अशोक व अतुल पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम हिम्मतपुर थाना शाहबाद को दो-दो वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया।
इसके अलावा धारा 376डी में प्रत्येक को 20-20 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपये का अर्थदंड डाला गया। 506 में प्रत्येक को 3 वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। एडीजीसी कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा और पचास-पचास हजार का जुर्माना डाला है। जिसमे धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जबकि एक आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।
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