अयोध्या: अप्राकृतिक दुष्कर्म में आरोपी चाचा को 20 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना 

अयोध्या: अप्राकृतिक दुष्कर्म में आरोपी चाचा को 20 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना 

अयोध्या, अमृत विचार। पांच वर्षीय मासूम के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाते हुए मासूम के चाचा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसपर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि में से 50 हजार पीड़ित को देने का आदेश हुआ है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह की अदालत से हुआ।  

पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अभिषेक रघुवंशी ने बताया कि घटना 30 मार्च 2019 की है। दोपहर में मवई थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रहा था। इसी गांव का मिट्ठूलाल उसे बहला फुसला कर खेतों के समीप जंगल में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। खून से लथपथ हालत में उसे आरोपी सगे चाचा ने लाकर उसके घर छोड़ दिया। इसकी रिपोर्ट पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई थी। घटना के समय से आरोपी जेल में है। शुक्रवार को उसे सजा भुगतने के लिए फिर जेल भेज दिया गया।

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