बरेली: सोबती भाइयों ने कब्जाई 1.09 करोड़ की नहर भूमि
राकेश शर्मा, बरेली, अमृत विचार। शहर के बड़े बिल्डर चरनपाल सिंह सोबती और उनके भाई नैनजीत सिंह सोबती के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रुहेलखंड नहर खंड की ग्रीन पार्क से सटी हुई नहर की भूमि कब्जाने के दो मामलों में सोबती भाइयों के विरुद्ध 1.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि जमा न होने पर अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार ने सोबती भाइयों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किया है। वसूली प्रमाणपत्र पर पहले नोटिस भेजी गई, लेकिन धनराशि जमा नहीं हुई।
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इस पर सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर प्रत्यूष पांडेय और तहसीलदार सदर अनिल कुमार यादव ने सोबती भाइयों के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। तहसील सूत्रों के अनुसार गुरुवार सुबह अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्व टीम सोबती भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे सकती है। उप्र सार्वजनिक भू-गृहादि अप्राधिकृत बेदखली अधिनियम 1972 की धारा-07 के तहत 16 नवंबर को अधिशासी अभियंता की ओर से वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किया गया।
इसके बाद वसूली के लिए आरसी कलेक्ट्रेट पहुंची। उसमें लिखा गया है कि नहर की भूमि कब्जाने का मामला नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1 जून 1999 से लेकर 30 सितंबर 2001 तक चला था। जिसकी सुनवाई करते हुए 1086064 रुपये का जुर्माना लगाया। 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक प्रतिमाह 38788 रुपये के हिसाब से 9832758 रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल 1 करोड़ 9 लाख 18 हजार 822 रुपये की आरसी काटी गई। बिल्डर से जुड़ा मामला होने पर अनुभाग प्रभारी संग्रह ने तहसीलदार सदर को वसूली कराने को आरसी भेजी।
इस पर तहसील सदर अनिल कुमार यादव ने 28 नवंबर को आरसी के अनुसार मांग का अधिपत्र चरन पाल सिंह सोबती और नैनजीत सिंह सोबती निवासी नार्थ सिटी कालोनी सोबती हाउस स्टेडियम रोड को भेजा। जिसमें कहा कि नोटिस तामीली के 15 दिनों के अंदर भू-राजस्व के बकाये का भुगतान तहसील में कर दें या उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश संहिता 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इस मामले में तहसील टीम ने बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। वहीं, अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि नहर भूमि कब्जाने के मामलों में जुर्माना की रकम वसूलने के लिए आरसी जारी की गई है।
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