चित्रकूट : हमले में दोषी को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा 

चित्रकूट : हमले में दोषी को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा 

अमृत विचार, चित्रकूट। अपना निर्माणाधीन भवन देखने पहुंचे व्यक्ति पर हमले के मामले में दोषी को न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसे 13 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि मानिकपुर निवासी राजीव सेन ने 23 अगस्त 2007 को मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कचहरी से वापस आकर शाम को महावीरनगर स्थित निर्माणाधीन मकान में काम देखने गया था।

कमरे में दाखिल होने पर पीछे से घात लगाए मोहल्ले के रतिपाल उर्फ कुंदन यादव पुत्र कंधी ने परिवारिक सदस्यों के साथ उस पर हमला कर दिया। बचाव में आने पर उसकी मां गायत्री देवी को भी हमलावरों ने पीटा, जिससे वह घायल हो गईं। इसके बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया, जिसमें रतिपाल उर्फ कुंदन को धारा 452, 323, 325, 506, सपठित धारा 34 भा. दं. सं. के तहत दोषी पाए जाने पर चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।