अदालत का फैसला : हत्या के प्रयास में पांच अभियुक्तों को मिली पांच साल की सजा

अमृत विचार, इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं प्रथम राम मिलन सिंह ने छह साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए पांच पांच साल की सजा सुनाई है। सभी पर दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में तीन सगे भाई भी शामिल हैं। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि भरथना क्षेत्र के गांव खिरिया निवासी मोहर सिंह ने गांव के भूप सिंह के साथ मिलकर अजब सिंह का खेत खरीदा था। बंटवारे को लेकर उनका भूप सिंह से विवाद हो गया। बंटबारे का मामला एसडीएम ताखा की कोर्ट में चल रहा था। इसी बात को लेकर भूप सिंह उससे रंजिश मानने लगे ।
7 जुलाई 2016 को वह अपने पुत्र संदेश व नाती राजीव आदि के साथ पड़ोस के गांव से दावत से लौट रहे थे तभी गांव के पास चरन सिंह, प्रदीप , अविलाख पुत्रगण भूप सिंह, सुरेंद्र पुत्र जवाहर लाल व चंद्रभान उर्फ चंदू पुत्र सुरेंद्र सिंह ने घेर लिया और जान से मारने की नियत से उसके पुत्र संदेश पर फायर कर दिए। गोली संदेश के सीने व पैर में लगी और वह घायल हो गया। उसके शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए तो सभी वहां से भाग निकले।
संदेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की और आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद चरन सिंह, प्रदीप, अविलाख सुरेंद्र प चंद्र भान के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंवर प्रथम में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के पेश किए साक्ष्यों गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।