Hamirpur: हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र और तीन भाइयों को मिला आजीवन कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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हमीरपुर, अमृत विचार। थाना सिसोलर गांव में कच्चे घर में मिट्टी लगाने के विवाद में 11 साल पूर्व गोली मारकर हत्या कर देने का मामला एडीजे प्रथम पीके जयंत की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पिता रामबहादुर, पुत्र अनिल सहित तीन भाइयों राजकुमार, राजेश व नरेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 44 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है, जबकि एक आरोपी की मुकदमा दौरान मौत हो गई।  

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने अदालत को बताया कि सिसोलर निवासी पीड़ित पिता गोरेलाल ने पांच नवंबर 2013 को तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि उसके पड़ोसी कोटेदार रामबहादुर से राशन वितरण को लेकर बुराई मानता था। घर आसपास होने के कारण वह लोग कच्चे घर में मिट्टी लगा रहे थे। तभी राजकुमार, राजेश, नरेश पुत्रगण शिवनंदन, रामबहादुर, उसका बेटा अनिल, गरीबा व उसका बेटा मलखान एक राय होकर लाइसेंसी बंदूक, तमंचा, बल्लम व लाठी डंडों से लैस होकर हमला बोल दिया। 

उसके बेटे संजय को गोली मारकर हत्या कर दी और राहुल, जयप्रकाश, आकाश व सरजूपाल को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने हत्या सहित मारपीट व बलवा की धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो आरोपियों गरीबा व शिवनंदन को दोषमुक्त किया है। आरोपी मलखान की मुकदमा दौरान मौत हो चुकी है। कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माने से दो लाख की धनराशि पीड़ित पक्ष को दिए जाने का आदेश दिया है।

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