बरेली: डोडा तस्करी में दो आरोपियों को 15 साल की कैद, जानें पूरा मामला

बरेली: डोडा तस्करी में दो आरोपियों को 15 साल की कैद, जानें पूरा मामला

बरेली, अमृत विचार। ट्रक के जरिए 46 बोरों में भरकर 870 किलोग्राम डोडा चूरा तस्करी करने के मामले में नामजद दो आरोपियों को स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट प्रतिभा सक्सेना ने आरोपी भमौरा ग्राम क्यूना गौटिया सादिकपुर निवासी हसीब खान व दुर्वेश को परीक्षण में दोषी पाया।

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15 वर्ष कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के सरकारी वकील मुनीश्वर स्वरूप गुप्ता ने बताया कि डोडा तस्करी की सूचना मिलने पर नारकोटिक्स ब्यूरो, बरेली व एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 25 अक्टूबर 2016 को बल्लिया मोड पर ट्रक (यूपी 25 बीटी 9216) शाम 5 बजे बरेली से बदायूं की ओर जाते हुए रुकवाया था।

पूछताछ में ट्रक में बैठे लोगों ने अपना नाम हसीब खान व दुर्वेश बताया। तलाशी में त्रिपाल को हटाने पर भारी मात्रा में डोडा चूरा बोरों में भरा मिला था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि डोडा चूरा खुट्टी का जंगल झारखण्ड निवासी राजू द्वारा सप्लाई किया गया और नारियल की बिल्टी बनाकर दे दी गयी थी जब्त चूरा आंवला निवासी राजपाल ने मंगवाया था।

दोनों के विरुद्ध जांच लंबित है। आरोपियों के एक अन्य सहयोगी देवचरा निवासी अनीस का नाम भी पूछताछ में सामने आया था लेकिन उसके विरुद्ध ब्यूरो कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाया था। इस कारण उसके विरुद्ध विवेचना कार्रवाई खत्म कर दी गई। ट्रक मालिक महबूब की तलाश जारी है। शासकीय अधिवक्ता ने 4 गवाह भी कथानक के समर्थन में कोर्ट में हाजिर किये थे।

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