नैनीताल: बी.डी. पांडे अस्पताल का गेट 24 घंटे रखें खुला

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नैनीताल के बी.डी. पांडे जिला अस्पताल के बंद पड़े गेट को खोलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अस्पताल के बंद पड़े गेट को …

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नैनीताल के बी.डी. पांडे जिला अस्पताल के बंद पड़े गेट को खोलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अस्पताल के बंद पड़े गेट को शीघ्र खोलने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया है कि अस्पताल के गेट को चौबीस घंटे खुला रखा जाए। साथ ही अस्पताल प्रबंधन और सरकार से दस नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा गया है।

मामले के अनुसार, नैनीताल निवासी अशोक साह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल के बी.डी.पांडे जिला अस्पताल के मल्लीताल छोर के गेट को अस्पताल प्रबंधन ने कोविड काल से बंद कर रखा है। कई पत्र लिखने के बाद भी न तो अस्पताल प्रबंधन और न ही जिला प्रशासन ने इसे खोलने की सुध ली। इससे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों को आने-जाने में खासी परेशानियां आ रही हैं। मरीजों के अलावा बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को खड़ी चढ़ाई वाले दूसरे गेट से जाने को मजबूर होना पड़ता है।