अदालत का फैसला : भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा

अमृत विचार, लखनऊ। भदोही जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे विजय मिश्रा को अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एसीजेएम साधाना गिरी की अदालत में सुनाया गया। फिलहाल विजय मिश्र आगरा की जेल में बंद हैं। सोमवार को उन्हें आगरा से भदोही …
अमृत विचार, लखनऊ। भदोही जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे विजय मिश्रा को अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एसीजेएम साधाना गिरी की अदालत में सुनाया गया। फिलहाल विजय मिश्र आगरा की जेल में बंद हैं।
सोमवार को उन्हें आगरा से भदोही लाया गया। सजा मिलने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। पूर्व विधायक के खिलाफ लगभग 65 से ज्यादा अपराधिक मामलें दर्ज हैं। साल 2009 में बसपा सरकार ने सपा विधायक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत रिपार्ट मुकदमा दर्ज करवाया था। हालांकि, सत्ता परिवर्तन के बाद सपा सरकार में विधायक के सभी मुकदमें ठंडे बस्ते में चले गए।
गौरतलब है कि साल 2020 में सपा विधायक के रिश्तेदार ने उनके खिलाफ जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने पूर्व विधायक व उसके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। जिसके बाद पुलिस पूर्व विधायक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था।
जेल पहुंचने के बाद पूर्व विधायक व उसके परिवार के खिलाफ कई नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि, पुराने मुकदमों में भी अभियोजन की तरफ से कार्यवाही तेज हो चुकी है। सोमवार को 13 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मुकदमे की भी सुनवाई की गई। जिसमें एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने विजय मिश्रा को दो साल कारावास की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें:- वाराणसी : 12 सितम्बर को अदालत ज्ञानवापी मामले का लेगी फैसला