2019 Sedition Case: शरजील इमाम को मिली जमानत, फिर भी जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में सीएए के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। शरजील पर आरोप है कि साल-2019 में उनके भड़काऊ भाषण के चलते जामिया नगर (दिल्ली) में हिंसा …
नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में सीएए के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। शरजील पर आरोप है कि साल-2019 में उनके भड़काऊ भाषण के चलते जामिया नगर (दिल्ली) में हिंसा हुई। कोर्ट ने 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इमाम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा क्योंकि उनके खिलाफ लंबित अन्य मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने एनएफसी थाने में दर्ज प्राथमिकी 242/2019 में शरजील को जमानत दे दी।
भड़काऊ भाषण मामले में जमानत मिलने के बाद भी शरजील इमाम के खिलाभ यूएपीए और देशद्रोह के मामले में लंबित है। इन मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक मामले में जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा. शरजील इमाम ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस साल 24 जनवरी को पूर्वी दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह सहित आईपीसी की कई संगीन धाराओं में आरोप तय कर दिए थे।
ये भी पढ़ें : उच्च न्यायालय ने शरजील इमाम को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की दी मंजूरी